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Friday, April 5, 2013

असत्य व अनावश्यक शिकायत भेजने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही



बीकानेर, 5 अप्रेल।  राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉ.एम.के.देवराजन ने कहा है कि आयोग को असत्य अनावश्यक  शिकायत भेजने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बोगस शिकायतों के कारण पात्रा व्यक्ति को न्याय मिलने में विलम्ब होता है।
            डॉ.देवराजन शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के सभागार में कैंप कोर्ट जन सुनवाई में बोल रहे थे उन्होंने प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 90 प्रकरणों की सुनवाई की   उन्होंने कहा कि  बकाया पेंशन प्रकरणों का शीध्र निस्तारण किया जाए। अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ मानवीय संवेदना दिखाते हुए उचित निर्णय लेकर प्रकरण समाप्त करें।काफीे समय से लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

            राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने कहा कि आयोग के प्रकरणों का निस्तारण प्राप्त होने के 45 दिन में किया जाए। अगर किसी प्रकरण में राज्य सरकार से दिशा निर्देश लेने हांे तो प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करते हुए एक प्रति आयोग को दी जाए जिससे आयोग अपने स्तर पर राज्य सरकार से पत्रा व्यवहार कर पीड़ित को न्याय दिला सके। यह बात उन्होंने कुछ विषयों में अध्यापकों की नियुक्ति क्रमोन्नत स्कूलों में अध्यापकों की कमी के संदर्भ में कही।
            निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ.वीणा प्रधान अतिरिक्त निदेशक प्रेम सुख बिश्नोई ने बताया कि जनसुनवाई कैंप कोर्ट के दौरान उच्च माध्यमिक विद्यालय माचेड़ी (अलवर) के कार्यालयाध्यक्ष, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रासीसर नोखा के                                        प्रधानाध्यापक मूलचंद सुथार के पेंशन प्रकरण, झुंझनूं के सेवानिवृत  अध्यापक सांवलराम की पत्नी को मेडिकल     सुविधा दिलवाने के प्रकरण के संबंध में  पेंशन  की पत्रावली पेंशन विभाग को भिजवा दी गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय, दौसा में पेंशन प्रकरण एवं अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कार्मिक के अविवाहित होने सही उतराधिकारी नहीं होने से लाभ देय नहीं होने की जानकारी दी गई।
             माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि विशेष अभियान चलाकार बकाया प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मावकाश के समय विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्रा जारी करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। संस्था प्रधान मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अध्यापक को टी.सी.जारी करने के लिए लिखित में आदेश जारी कर अधिकृत करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को उपलब्ध करवाएंगे।           
            प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ.रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि 31जनवरी 2013 तक बकाया प्रकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग में विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण दूसरे में अन्य मामलों के प्रकरण शामिल हैं।  कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सिरोही के कार्यालय सहायक घीसू सिंह सिसोदिया का प्रकरण .सी.बी. में विचाराधीन है। बी....बामनवास द्वारा कर्मचारी द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण प्रोविजनल पी.पी.. तथा जीपी.. संबंधित के प्रवास स्थल पर भेजे गए लेकिन पत्रावली पूर्ति होकर नहीं आई है। इसी तरह बी.ई़.. जवाजा, अजमेर के अधीनस्थ अध्यापक की  मृत्यु न्यायालय के निर्णय के आधार पर पेंशन प्रकरण वित विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक शिक्षा सिरोही के जिला शिक्षा अधिकारी  गजे सिंह के प्रकरण में आदेयता प्रमाण पत्रा जारी करने के लिए  प्रकरण संबंधित विभाग को भिजवाया गया है। बीकानेर के गुजरों का मोहल्ला विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती चांद बीबी का पेंशन प्रकरण एक अप्रेल 2013 को पेंशन विभाग को प्रेषित किया गया है।            बैठक में अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक राजीव भाकल, तथा माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा के उप निदेशक जिला शिक्षा  अधिकारी उपस्थित थे।
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