बीकानेर,
12 अप्रेल। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने हाल ही में एक निजी स्कूल के विद्यार्थी के डूबने से हुई मृत्यु तथा इससे पूर्व में डूबने से हुई मृत्यु की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में जनहानि की घटनाओं की पुर्नरावृति नहीं हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। पत्रा की प्रतियां पुलिस अधीक्षक व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक व माध्यमिक को भेजी गई है जिसमें समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों को पाबंद करने के निर्देश दिए है।
पत्रा में बताया गया कि विद्यार्थियों को पिकनिक ले जाने से पूर्व
उनके अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक रूप से ली जाए। अभिभावकों को पिकनिक दिनांक एवं पिकनिक के प्रारंभ एवं समाप्ति के समय से भी अवगत करवाया जाए । विद्यार्थियों को स्कूल द्वारा निर्धारित वाहन से ही पिकनिक स्थल तक ले जाया जाए एवं वापस लाया जाए, किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को अपने दुपहिया वाहनों से अनुमति नहीं दी जाए। पिकनिक स्थल पर यदि कोई तालाब, नहर, जलाशय आदि है, तो समस्त विद्यार्थियों को इनके नजदीक जाने से पूर्णतया रोका जाए। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को नहाने व तैरने आदि की अनुमति नहीं दी जाए। पूरे समय किसी जिम्मेदार कर्मचारी की इसके लिए ड्यूटी लगाई जाए। पिकनिक पर जाने से पूर्व तथा वापसी के दौरान विद्यार्थियो की गिनती अवश्य की जाकर कुल छात्रा संख्या का मिलान किया जाए। विद्यार्थियों के गुट बनाकर लड़ाई-झगड़ा करने, खेल के दौरान विवाद होने संबंधी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए जिससे संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर को भेजे पत्रा में कहा है कि समस्त थानाधिकारियों को इस आशय के लिए पाबंद करवाया जाए कि उनके थाना क्षेत्रा में यदि कोई तालाब, नहर, जलाशय आदि है तो उनसे विभागों के माध्यम से इनके नजदीक नहीं जाने बाबत चेतावनी बोर्ड लगवाए एवं विभागीय चौकीदार आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवावें।
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