PHOTOS

Thursday, April 4, 2013

पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय दिलाना हमारा मुख्य उदे्श्य : देवराजन


बीकानेर,4 अप्रेल। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ.एम.के.देवराजन  ने सरकारी विभागों में आने वाली परिवेदनाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने और समय पर परिवादी को न्याय दिलाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय  स्तर पर निस्तारण होनी वाली परिवेदनाओं को अनावश्यक रूप से उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी जानी चाहिए।
            डॉ.देवराजन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में  विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं के संबंध में हुई कार्यवाही पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जिला कलक्टर आरती डोगरा,शिक्षा निदेशक                                          (प्रा.शि) डॉ.रवि कुमार सूरपूर,जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सक्सेना,भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी संदेश नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जन परिवेदनाओं के संबंध में फीडबैक लिया और संवेदनशीलता के साथ  कार्यवाही  के
निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय दिलाना हमारा मुख्य उदे्श्य होना चाहिए।उन्होंने पेंशन,विद्युत,सड़क,यातायात व्यवस्था सहित कई ऐसे विषय जिससे  मानवाधिकार प्रभावित होते है उस पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी विभागों में निचले स्तर की कार्यप्रणाली मंे सुधार की आवश्यकता जताई और अधिकारी स्तर पर निपटने वाले मामलों को उच्च अधिकारियों को  नहीं भेजने के निर्देश दिए।
            बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के.एम.दूड़िया,मुख्यकार्यकारी अधिकारीी जिला परिषद ओम प्रकाश,अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नत्थू राम,अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रेम सुख बिश्नोई,जिला रसद अधिकारी नरेन्द्र राजपुरोहित,अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार चारण सहित शिक्षा,चिकित्सा,विद्युत-पानी,सार्वजनिक निर्माण आदि के अधिकारी उपस्थित थे।             
         
   बीकानेर, 4 अप्रेल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉ.एम.केदेवराजन ने गुरुवार को कलक्टर सभाकक्ष में आयोग में पंजीकृत अभियोगों की जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान परिवादी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डॉ.देवराजन ने परिवादों पर शीध्र निस्तारण के आदेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए कई प्रकरणों का निस्तारण जन सुनवाई के दौरान किया गया। कैम्प कोर्ट जन सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। शुक्रवार को शिक्षा संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।                                                                                                                                                                                     देवराजन ने  जिला कलक्टर को कहा कि मंदिर की जमीन पर कब्जे आदि के प्रकरण में    परीक्षण किया जाये कि तहसीलदार और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक्जीविट सूट दायर की जा सकती है तो दायर की जाये तथा की गई कार्यवाही से दो माहे में आयोग को  अवगत करवाया जाए। नोखा के मंदिर प्रकरण में आवश्यकतानुसार दावा प्रस्तुत करने पर विचार किया जाए। पति पत्नी के एक प्रकरण में वाद जिला एवं सत्रा न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण परिवादी एवं उसके पति द्वारा पूर्ण जानकारी आयोग को एवं  कलक्टर  को नहीं दे पाने के कारण उन्हें निर्देशित किया  कि उनके अधिवक्ता जो सेशन कोर्ट में इस प्रकरण के लिए निर्धारित है  उनको साथ लेकर पुनः आज आयोग के समक्ष उपस्थित होवें।                                                               श्रीडूंगरगढ़ के परिवादी जसवन्त राम तांवणिया को निर्देशित किया गया कि आगे अपील सेशन न्यायालय में करने का  सुझाव दिया गया।  परिवादी श्रीराम तर्ड का प्रकरण में बताया गया कि मामला जिला सतर्कता  समिति के समक्ष भी विचाराधीन है। समिति द्वारा पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं  अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग  की कमेटी इस संबंध में जांच कर जांच रिपोर्ट सतर्कता समिति के समक्ष रखेगी। जांच पूर्ण हो चुकी है तथा अतिरिक्त कलक्टर ने पूरे तथ्य आयोग के समक्ष जुबानी रखे, उन्हें निर्देश दिए गए कि अपनी रिपोर्ट सतर्कता समिति के समक्ष रखे तथा निस्तारण होने पर रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को प्रस्तुत करे।                                                                                                                परिवादी  हरिराम सहारण के सड़क बनाने के प्रकरण में बताया गया कि  कॉलोनी अनुमोदित नहीं है पर  भी नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा समस्या के समाधान के लिए 300 फीट सड़क निर्माण के लिए 11 फरवरी को टैण्डर निकाल दिया है। नगर विकास न्यास सचिव को वर्क ऑर्डर जारी होने की जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए।  पी.बी.एम. अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति की बजाए महिला की मौत बीमारी से होने से  इस संबंध में प्रकरण समाप्त किया गया।  निजी स्कूल से सेवानिवृति के परिलाभ लेने, निजी चिकित्सालय में इलाज की राशि पुनर्भरण के प्रकरण आयोग के दायरे के बाहर होने से आने से समाप्त किए गए। केन्द्रीय कारागार में चिकित्सक पैरा मेडिकल स्टॉफ की जानकारी देने के निर्देश चिकित्सा विभाग के   अधिकारियों को दिए गए।
                                                                        ----
बीकानेर, 4 अप्रेल। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. एम.के.देवराजन का  5 अप्रेल सुबह साढ़े दस बजे से कलक्टर सभाकक्ष में ही कैम्प कोर्ट रहेगा तथा शाम चार बजे से साढ़े चार बजे तक जन सुनवाई की जाएगी।
            डॉ.देवराजन  शिक्षा विभाग के स्तर पर लम्बित परिवादों की सुनवाई तथा शिक्षा विभाग में लम्बित पेंशन अन्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी लेंगे। उन्होंने बताया कि दो दिन होने वाली जन सुनवाई के दौरान पीड़ित व्यक्ति माननीय सदस्य के समक्ष उपस्थित होकर अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे।    

No comments:

Post a Comment