नई दिल्ली । उन्नीस सौ
चौरासी में दिल्ली कैंट में हुए सिख दंगे के दौरान पांच लोगों की हत्या मामले में
कड़कड़ड़ूमा अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत प्रदान की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेआर आर्यन ने पूर्व सांसद को बरी करते हुए पांच अन्य
आरोपियों को दोषी करार दिया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि सीबीआइ जांच में कोई
ऐसा ठोस सुबूत नहीं पेश कर सकी, जिससे सज्जन कुमार को दोषी ठहराया जा सके। दोषी
करार दिए गए अभियुक्तों को छह मई को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि सुलतानपुरी क्षेत्र
में हुए सिख दंगा मामले में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है।
अदालत ने कहा कि सज्जन
कुमार के खिलाफ गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में भी विरोधाभास है, जिससे उन पर आरोप
पूरी तरह से साबित नहीं होते।