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Thursday, April 4, 2013

पेंशन नियम 2013 के संबंध में आयोजित बैठक


बीकानेर, 4 अप्रेल। राज्य सरकार ने वृद्ध, विधवा, परित्याक्ता, तलाकशुदा विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में संशोधन कर नया नियम ’’राजस्थान सामाजिक सुरक्षावृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एक अप्रेल 2013 से लागू किया है। यह नियम राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 को अतष्ठित करते हैं। अब नये नियमों के तहत पेंशन से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। नये नियमों से अधिक लोगों को पेंशन मिलेगी।
            जिला कलक्टर आरती डोगरा ने गुरुवार को कलक्टर सभाकक्ष में ’’राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियाके को राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के तहत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति नए नियमों के तहत पात्राता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

            डोगरा ने बताया कि उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी तहसीलदार सहित पंचायती राज, नगर निगम तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी नये नियमों का अच्छी तरह अध्ययन कर पात्रा लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाएं। विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण कर उन्हें आवेदन करवावें तथा उनको ट्राइ साइकिल उपकरण सुलभ करवाने की व्यवस्था करें।
            कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रा के आवेदनों के लिए संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तथा शहरी क्षेत्रा के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पद स्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त अधिशाषी अधिकारी जांच अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रा के आवेदकों के आय प्रमाण पत्रा जारी करने तथा आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संबंधित उप खंड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी,जिसमें संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि के रूप में प्रधान, उप प्रधान, संबंधित पंचायत समिति सदस्य होगा। शहरी क्षेत्रा के आवेदकों के आय प्रमाण पत्रा जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए संबंधित उप खंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में नगर निगम के आयुक्त, अधिशाषी             अधिकारी एवं संबंधित नगर निकाय के जन प्रतिनिधि के रूप में महापौर, उप महापौर,सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
            डोगरा ने बताया कि पेंशन का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों बी.पी.एल. या अंत्योदय परिवारों को मिलेगा। इसी तरह 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो पेंशन के लिए पात्रा होंगी। एच.आई.वी., एडस प्रोजिटिव और राजस्थान राज्य एडस नियंत्राण सोसायटी में पंजीकृत महिला, जिसके स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं है पेंशन के पात्रा होगी।  बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन के.एम.दूड़िया, नगर हजारी लाल सहित उप खंड अधिकारी, विकास अधिकारी तहसीलदार मौजूद थे।

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